
नई दिल्ली / आरबीआई ने दो हजार रुपए के नए नोट जारी न करने का ऐलान किया है. 23 मई से 30 सितंबर तक बैंकों में नोटों की बदली की जा सकती है.
आरबीआई दो हजार के नए नोट जारी नहीं करेगा. हालांकि, ये बतौर लीगल टेंडर मनी जारी रहेगा. इसका मतलब है कि यदि किसी के पास दो हजार रुपए का नोट है तो उसकी मान्यता बनी रहेगी. आरीबआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी पुष्टि की है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फैसले में दलील दी है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत नोट की वापसी की है. आपको बता दें कि साल 2016 में पीएम मोदी द्वारा नोटबंदी के ऐलान के बाद दो हजार रुपए के नए नोट बाजार में आए थे.

RBI के मुताबिक 23 मई 2023 से एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपए तक नोट की बदली होगी. आरबीआई ने कहा है कि बैंक के दूसरे कामकाज प्रभावित न हो इस कारण ये फैसला लिया गया है. आरबीआई के मुताबिक मार्च 2017 से पहले जारी किए गए 89 फीसदी से ज्यादा दो हजार रुपए के नोट अपना चार से पांच साल का जीवनकाल पूरा कर चुके हैं. 31 मार्च 2018 में 6.73 लाख करोड़ रुपए के दो हजार के नोट सर्कुलेशन में थे. 31 मई 2023 तक केवल 3.62 लाख करोड़ रुपए के दो हजार रुपए के नोट चलन में हैं, जो कुल नोट सर्कुलेशन का केवल 10.8 फीसदी है.
आरबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि, ‘ये भी देखा गया है कि दो हजार रुपए के नोट का ट्रांजेक्शन में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था. वहीं, लोगों की कैश की जरूरत को पूरा करने के लिए 100, 200 और 500 रुपए के बैंकनोट के पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. आरबीआई के मुताबिक 100, 200 और 500 रुपए के बैंक नोट की पर्याप्त मात्रा होने के बाद दो हजार रुपए के नोट को लाने का उद्देश्य पूरा हो गया था. साल 2018-19 में दो हजार रुपए के नोटों की छपाई बंद हो गई थी