
रतलाम iv न्यूज
थोक उपभोक्ता भंडार के कर्मचारियों के बकाया भुगतान की राशि के लिए श्रम न्यायलय के आदेश पर राजस्व अमले ने कार्यवाही करते हुए थोक उपभोक्ता भंडार की संपति में से एक संपति दुकान को सील कर दिया गया है।
गुरुवार दोपहर को हुई कार्यवाही में पटवारी के नेतृत्व में पहुंचे अमले ने दुकान सील कर दी ।
बताया जाता है कि करीब 7 कर्मचारियों के भुगतान हेतु इन कर्मचारियों ने श्रम न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया था। उक्त प्रकरण की सुनवाई के बाद श्रम न्यायालय ने भुगतान करने के आदेश दिए हैं। श्रम न्यायालय गए कर्मचारी ने बताया करीब 7 कर्मचारियों के 7 लाख 52 हजार रूपए बकाया थे ।

इधर थोक उपभोक्ता भंडार के अधिकारी जगदीश अरारिया ने बताया की देनदारी से अधिक वसूली है, करोड़ो रूपए की प्रापर्टी है दुकान सील करना गलत है, हमे अब तक ना तो कोई आदेश मिला और ना ही हमारी बात सुनने का हमे कोई मौका दिया गया। उक्त प्रकरण की जानकारी देते हुए पटवारी तेजवीर सिंह चौधरी ने बताया श्रम न्यायालय के आदेश के परिपालन पर तहसीलदार ने उक्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। थोक उपभोक्ता भंडार के कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए कर्मचारी न्यायालय गए थे।