रतलाम IV न्यूज
विधान सभा चुनाव में अधिकृत राजनेतिक दलों के प्रत्याशियों के खिलाफ ही एक प्रत्याशी ने आचार संहिता उल्लघंन का आरोप लगाते हुए प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। संस्थापक एवं अध्यक्ष, भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी के इंजीनियर विजय सिंह यादव ने पुलिस कप्तान , थाना प्रभारी सहित चुनाव आयोग को पत्र लिखकर जीरो पर कायमी करने की मांग की है शिकायतकर्ता स्वय 220 – रतलाम शहर एवं 222 – जावरा से चुनाव मैदान में उतरे थे।

शिकायतकर्ता एवम् अभिवक्ता विजय सिंह यादव ने अपने पत्र में भाजपा उम्मीदवार चेतन्य काश्यप और कांग्रेस उम्मीदवार पारस सकलेचा पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि निष्पक्ष मतदान हो इस आशय से मतदान करते हुए मतदान कक्ष में मोबाईल लेकर जाना और मतदान की रिकॉर्डिंग करना प्रतिबंधित था ।
इसके विपरीत रतलाम शहर के अभ्यर्थी पारस सकलेचा के पक्ष में मतदान के वीडियो वायरल करके मतदाताओं को भ्रमित किया गया हैं । रतलाम शहर निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले अवधि के दौरान प्रत्याशी चेतन काश्यप और पारस सकलेचा के पक्ष में चुनाव चिन्ह प्रदर्शित करते हुए प्रचार कर रहें थे जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन एवं धारा 188 भादवि एवं धारा 126 (ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत दंडनीय हैं । उक्त सम्बन्ध में मैंने दिनांक 17 Nov 2023 को सम्बंधित अधिकारियों को शिकायतें भी की थी। मैंने इस संबंध में निम्नलिखित सबूतों को संलग्न किया है:। रतलाम शहर के अभ्यर्थी पारस सकलेचा के पक्ष में मतदान के वायरल वीडियो
Cvigil पर की गयी शिकायते । शिकायतकर्ता यादव ने निवेदन करते हुए लिखा है कि प्रत्याशी चेतन काश्यप और पारस सकलेचा के पक्ष में चुनाव चिन्ह प्रदर्शित करते हुए प्रचार कर रहें थे जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन एवं धारा 188 भादवि एवं धारा 126 (ख) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत दंडनीय हैं ।
यह MCC का उल्लंघन है इसलिए चेतन काश्यप और पारस सकलेचा को चुनाव से अयोग्य घोषित किया जाए । जनहित और राष्ट्रहित में प्रस्तुत पत्र पर सकारत्मक कार्यवाही करने का श्रम करने का कष्ट करें, कार्यवाही के सम्बन्ध में अधोहस्तक्षरकर्ता को अवगत कराने का श्रम करें । यही निवेदन एवं प्रार्थना है । शिकायत की कॉपी भारत निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग और रिटर्निंग अधिकारी को भी भेजे गए हैं।