
रतलाम, ( ivnews ) । नगर परिषद धामनोद से जुड़े एक मामले में कलेक्टर अजय कटेसरिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर परिषद के निर्वाचित पार्षद लोकेन्द्रसिंह सिसोदिया पिता चतरसिंह को पार्षद पद से पृथक करने के आदेश जारी किए हैं। यह कार्रवाई पद के दुरुपयोग और नगर परिषद के टेंडर में संलिप्तता संबंधी शिकायत की सुनवाई के बाद की गई है।
जानकारी के अनुसार, लोकेन्द्रसिंह सिसोदिया के खिलाफ जनसुनवाई के माध्यम से पद के दुरुपयोग को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले में सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर शिकायत में लगाए गए आरोपों के संबंध में दोषसिद्ध पाए जाने के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई की।
परिवार की फर्म के बिलों के भुगतान का मामला
प्रकरण में सामने आया कि लोकेन्द्रसिंह सिसोदिया द्वारा अपने परिवार के नाम से संचालित सिसोदिया टेंट हाउस एवं लाइट डेकोरेशन, बस स्टेशन धामनोद फर्म के बिलों की राशि का भुगतान प्राप्त किया गया। इसके साथ ही नगर परिषद के टेंडर में संलिप्तता संबंधी शिकायत भी प्रकरण का हिस्सा रही।
मामले की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के आदेश के अनुपालन में की गई। सुनवाई के दौरान उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 41(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया।
28 सितंबर को जारी हुआ आदेश
कलेक्टर अजय कटेसरिया ने 28 सितंबर 2026 को आदेश जारी करते हुए लोकेन्द्रसिंह सिसोदिया को नगर परिषद धामनोद के निर्वाचित पार्षद पद से पृथक कर दिया है।
इस कार्रवाई के बाद नगर परिषद धामनोद की राजनीति में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि, आदेश में कार्रवाई का आधार प्रकरण में सामने आए तथ्य, शिकायत और संबंधित न्यायालयीन आदेश के अनुपालन को बताया गया है।
