
रतलाम (ivnews ) संपत्तिकर और जलकर की बकाया राशि जमा करने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। 12 सितंबर 2026, शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) की राशि में छूट का लाभ दिया जाएगा। यह छूट वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर केवल एक बार मिलेगी।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और राज्य शासन के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा बकाया राशि जमा कराने के लिए दो स्थानों पर व्यवस्था की गई है। बकायादार नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर एवं जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में लगाए गए शिविर में कार्यालयीन समय के दौरान राशि जमा करा सकेंगे।
कितनी मिलेगी छूट?
संपत्तिकर के मामले में—
₹50 हजार तक की बकाया कर एवं अधिभार राशि पर सरचार्ज में 100% छूट।
₹50 हजार से अधिक और ₹1 लाख तक की बकाया राशि पर 50% छूट।
₹1 लाख से अधिक की बकाया राशि पर 25% छूट।
जलकर के मामले में—
₹10 हजार तक की बकाया कर एवं अधिभार राशि पर 100% छूट।
₹10 हजार से अधिक और ₹50 हजार तक की बकाया राशि पर 75% छूट।
₹50 हजार से अधिक की बकाया राशि पर 50% छूट।
नगर निगम के अनुसार यह छूट वर्ष 2025-26 तक की बकाया राशि पर ही लागू होगी और केवल 12 सितंबर 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के दिन मान्य रहेगी।
नगर निगम ने संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की है कि वे लोक अदालत के इस अवसर का लाभ उठाते हुए निर्धारित केंद्रों पर पहुंचकर बकाया राशि जमा करें और सरचार्ज में मिलने वाली छूट का फायदा उठाएं।
