
रतलाम ( ivnews ) गोवंस हत्याकांड का खुलासा करते हुए सैलाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों से एक वाहन भी जब्त किया है.
संक्षिप्त विवरण
17 जून .2026 को फरियादी राजवीर पिता दिलीप ग्वाले, उम्र 21 वर्ष, निवासी विनोबा मार्ग, गवली मोहल्ला, सैलाना द्वारा थाना सैलाना पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई कि 16 जून 2026 की रात्रि लगभग 11:00 बजे उसे अपने मित्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि बांसवाड़ा रोड स्थित नर्सिंग कॉलेज के सामने, कोटड़ा रोड पर खेत के किनारे एक गाय का कटा हुआ सिर (जिसमें दो सींग लगे हुए थे), दो कटे हुए पैर तथा चमड़ी पड़ी हुई है। इस पर फरियादी ने अपने साथियों रोहित पिता राज जोशी, संदीप पिता अवनी कुमार टिकादार एवं जीवन पिता रमेशचंद्र कसेरा को भी मौके पर बुलाया। मौके पर पहुंचकर देखा गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गौवंश की निर्दयतापूर्वक हत्या कर उसकी गर्दन, पैर एवं चमड़ी को अलग कर वहीं फेंक दिया गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना सैलाना में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध, धारा 4, 9 म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने त्वरित संज्ञान लेते हुए प्रकरण के सफल एवं समय-सीमा में खुलासे हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उनके कुशल नेतृत्व तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), सैलाना श्रीमती नीलम बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सैलाना निरीक्षक श्रीमती पिंकी आकाश के सक्षम नेतृत्व में थाना सैलाना की एक विशेष टीम गठित की गई।
टीम द्वारा घटनास्थल का बारीकी से मुआयना करते हुए तकनीकी एवं मुखबिर सूत्रों के माध्यम से समानांतर रूप से विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस की सजगता एवं सूझबूझ का परिणाम यह रहा कि गोपनीय सूचना के आधार पर अत्यंत कम समय में ही दो संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की प्रभावी पूछताछ में आरोपियों द्वारा घटना को कारित करना स्वीकार कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त वाहन को भी तत्काल जप्त किया गया। प्रकरण में आगे की विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है तथा आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करते हुए न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा।
आपराधिक रिकार्ड
1 सुनिल पिता रमसु वसुनिया निवासी ग्राम इटावा थाना काकनवानी जिला झाबुआ
थाना रिंगनोद जिला रतलाम अपक्र 256/2018 4,6,9 गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 11 पशु क्रुरता अधिनियम
थाना नागदा जिला उज्जैन अपक्र 303/2019 11 मप्र गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम
2 दुलसिंह पिता बारजी डिंडोर निवासी ग्राम कोटड़ा थाना सैलाना जिला रतलाम
थाना सैलाना जिला रतलाम अपक्र 21/2013 323,294,506,34 भादवि
थाना सैलाना जिला रतलाम अपक्र 181/2014 323,294,506,34 भादवि
थाना रावटी जिला रतलाम अपक्र 285/2022 4,6,9 गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 11(1)(घ) पशु क्रुरता अधिनियम
सराहनीय भूमिका –
निरी.पिंकी आकाश, उनि शिवाजी राव जगताप, सउनि.शंकरसिंह शक्तावत, सउनि हितेन्द्र सिंह परिहार, सउनि सीताराम तेनीवार, नरेन्द्रसिंह, मनीष ओझा, पप्पु वाघेला, सदीप भदोरिया, फकीरचन्द्र सोलंकी (थाना नामली), तुफान भुरिया, दिनेश पाटीदार , यशपाल धनगर, मनीष खराड़ी, सुर्यप्रसाद विजय मोहनिया,भारत अलावा, मुरली कटारिया, संदीप भदौरिया, सायबर सेल से कार्यवाहक प्रआर मनमोहन शर्मा, आरक्षक विपुल भावसार की सराहनीय भूमिका रही ।
