
रतलाम ( ivnews) चार दिन पहले मिले महिला के शव का मामला पुलिस ने सुलझाते हुए महिला के प्रेमी को हत्या के आरोप मे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने अपनी प्रेमिका से विवाद के बाद उसे धक्का दिया जिससे महिला के सिर मे चोट लगने से उसकी मौत हो गई थीं. दोनों के बीच विवाद की वजह आरोपी शादीशुदा होकर महिला के साथ पिछले सात आठ साल से लिव इन मे रह रहा था. लेकिन अब आरोपी अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रहना चाहता था. जबकि उसकी प्रेमिका उसे अपने पास रहने का दबाव डाल रही थीं.

घटना का संक्षिप्त विवरण–
27 जून 25 को थाना औद्योगिक क्षैत्र अंतर्गत मे एक अज्ञात महिला के शव की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। सूचना कर्ता मुन्ना लाल की रिपोर्ट पर मर्ग धारा 194 bnss का कायम कर जांच में लिया गया।

पुलिस कार्यवाही का विवरण–
रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन व अति. पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा व नगर पुलिस अधीक्षक सत्येन्द्र घनघोरिया के मार्ग दर्शन में थाना औद्योगिक क्षैत्र रतलाम थाना प्रभारी निरीक्षक गायत्री सोनी के नेतृत्व मे मर्ग जांच के दौरान साक्षीयो के कथन लिए गए जिन्होंने मृतिका राधाबाई और संदेही तेजराम पिता रामा जी मचार उम्र 28 साल निवासी भूरी रुडी रामपुरिया थाना दीनदयाल नगर रतलाम के बीच अवैध संबंध होना बताएं । मृत्यु का संदेही आरोपी तेजराम पर उसके साथ रहने के लिए दबाव बनाती थी जिसके कारण मृत्यु का और आरोपी तेजराम के बीच लड़ाई झगड़ा तथा विवाद होता था आरोपी तेजराम पूर्व से ही शादीशुदा होकर उसकी एक लड़की है जो भूरीरूडी मैं रहती हैं। तेजराम पत्नी और बच्चों के साथ रहना चाहता था।
शंका एवं परिजनों के कथन के आधार पर संदेही तेजराम से पूछताछ करते उसने बताया कि 26 जून 2025 को राधाबाई ने मुझे फोन लगाकर अपने पास आने के लिये बोला था । लेकिन मेरे नही आने पर राधाबाई उसके घर से निकल कर मेरे घर भूरीरूण्डी आ रही थी कि विरियाखेडी और मुंशीपाडा के बीच चांद खां के खेत के पास आम रोड पर मुझे मिली । जहां पर हम दोनो के बीच झगडा विवाद हुआ तथा मैने राधाबाई के साथ मारपीट कर उसे पीछे से धक्का देकर सिर के बल गिरा दिया । जिससे राधाबाई को सिर मे चोट लगकर खून निकलने से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, तो मै राधाबाई को वही छोडकर अपने घर भूरीरूण्डी चला गया था ।
सम्पूर्ण मर्ग जांच के कथनो, स्वतंत्र साक्षी, सीडीआर , पीएम रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट की क्यूरी व परिस्थिति जन्य साक्षयो के आधार पर आरोपी तेजराम पिता रामा जी मचार उम्र 28 साल निवासी भूरीरूण्डी (रामपुरिया) का कृत्य अपराध धारा 103 (1) बीएनएस. का पाया जाने से प्रकरण पंजीबद्ध किया।
गिरफ्तार आरोपी–
तेजराम पिता रामा जी मचार उम्र 28 साल निवासी भूरी रुडी रामपुरिया थाना दीनदयाल नगर रतलाम
महत्वपूर्ण भूमिका :-
उक्त आरोपी को पकडने मे थाना औद्योगिक क्षैत्र रतलाम के थाना प्रभारी निरी. गायत्री सोनी, उनि. ध्यानसिह सोलंकी, सउनि. दशरथ माली, सउनी विनोद कटरा, प्र.आर. धीरज गावडे, नरेन्द्र पावरा, इमरान खान, पवन मेहता, कान्हा मेघवाल, बलवीर, मोहन चौहान का सराहनीय योगदान रहा ।