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रतलाम ( IVNEWS ) समझौता योग्य सिविल एवं आपराधिक, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग,  बैंकों के ऋण वसूली प्रकरण, बी.एस.एन.एल, संपत्तिकर एवं जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष उमेश पाण्डव के मार्गदर्शन में एवं , सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजय कुमार जैन के निर्देशन में 14 दिसम्बर को जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

 उक्त लोक अदालत में जिला मुख्यालय रतलाम में 24, जावरा में 09, आलोट में 04 तथा सैलाना में 02 इस प्रकार कुल 39 खंडपीठों का गठन कर पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यों को नामांकित किया गया है।नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिलें के विभिन्न स्थानों पर बैनर लगाये गए है। प्रचार वाहन के माध्यम से प्रसारित जिंगल तथा विधिक साक्षरता शिविरों के आयोजन तथा पैरालीगल वालेंटियर के द्वारा आमजन तक पंहुच बनाकर उन्हें लोक अदालत आयोजन की व्यापक जानकारी दी जा रही है। उक्त लोक अदालत में विभिन्न विभागों द्वारा शासन के दिशा निर्देशानुसार छूट भी प्रदान की जावेगी।

14 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित समझौता योग्य प्रकरण 3455 प्रकरण चिन्हित कर प्रस्तुत किये गए है तथा (वाद पूर्व) 10728 प्री-लिटिगेशन प्रकरण बैंक, विद्युत कंपनी, बी.एस.एन.एल. तथा फायनेंस कंपनी के निराकरण हेतु प्रस्तुत किए जा रहे है। लोक अदालत में मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा, धारा 138 एनआईएक्ट, पारिवारिक मामले, समझौता योग्य ऑपराधिक एवं सिविल मामलों को निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है. रतलाम जिले की आमजनता से अपील की जाती है कि उक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत में भाग लेकर अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण कराकर लाभान्वित हो।

By V meena

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