
रतलाम / जनजाति सीनियर कन्या छात्रावास मे रात्रि मे किसी पुरुष के रहने जैसी गंभीर और अन्य शिकायतो पर रतलाम कलेक्टर ने आनंद कालोनी स्तिथ शासकीय अजा सीनियर छात्रावास की अधिक्षिका को निलंबित कर दिया.
शासकीय अ.जा. सीनियर बालिका छात्रावास आनन्द कॉलोनी रतलाम की छात्राओं द्वारा छात्रावास की अधीक्षिका श्रीमती रूपा मईड़ा के विरूद्ध दुर्व्यवहार एवं खान-पान तथा छात्रावास में रात्री में किसी अन्य पुरूष के रहने संबंधी शिकायत की गयी। इस संबंध में अपर कलेक्टर जिला रतलाम एवं दो अन्य महिला अधिकारियों द्वारा उक्त छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया जाकर जॉच प्रतिवेदन भिजवाया गया। उक्त प्रतिवेदन अनुसार श्रीमती रूपा मईड़ा, छात्रावास अधीक्षिका के द्वारा छात्रावास के नियंत्रण पर अभाव पाया गया। छात्रावास की अन्य महिला कर्मचारी श्रीमती गीताबाई, रसोईया के पति के बगैर किसी प्रधिकार के उक्त परिसर में निवास करना पाया गया। इसके अतिरिक्त छात्राओं को उपलब्ध होने वाली मूलभूत सुविधाओं का अभाव पाया गया। पेयजल की समुचित व्यवस्था, पुस्तकालय की अनुपलब्धता, परिसर में गंदगी, उचित रखरखाव का अभाव एवं अन्य अनियमितताए पायी गयी।
, शासकीय अ.जा. सीनियर बालिका छात्रावास अधिक्षिका श्रीमती रूपा मईड़ा का उक्त कृत्य गंभीर रूप से आपत्तिजनक होकर पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को दर्शाता है तथा स्पष्ट करता हैं कि श्रीमती रूपा मईड़ा शासकीय सेवा के प्रति कर्तव्यपरायण नहीं हैं। इस प्रकार श्रीमती रूपा मईड़ा का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण), नियम 1965 के नियम (3) (1) के (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है. छात्रावास अधिक्षिका को म.प्र. सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उप नियम (1) के प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, जिला रतलाम रहेगा एवं निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.