रतलाम / राजेंद्र नगर में लगीं शराब दुकान का क्षेत्र वासियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। क्षेत्रवासियो ने शराब दुकान नहींहताएं जाने पर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा करते हुए मतदान के बहिष्कार के पोस्टर लगा दिए। मतदान बहिष्कार के पोस्टर लगे होने की सुचना पर मौके पर पहुंची एफ एस टी टीम ने पोस्टर हटाने लगे तो क्षेत्र की महिलाओं ने विरोध किया। पुलिस ने एफ एस टी दल के प्रतिवेदन पर मतदान का बहिष्कार के पोस्टर लगाने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

एफएसएटी टीम प्रभारी मनीष गर्ग द्वारा पुलिस को दिए गए प्रतिवेदन में बताया गया की 27.अप्रैल 2024 को एफ एस टी टीम के पास निर्वाचन कंट्रोल रुम रतलाम के जरिये मोबाईल से सुचना प्राप्त हुई कि हाट की चोकी थाना दीनदयालनगर रतलाम के अंतर्गत राजेन्द्रनगर रतलाम में मतदान का बहिष्कार करने संबंधित पोस्टर लगे हुए हैं।

सूचना प्राप्त होते ही टीम द्वारा मोके पर जाकर निरीक्षण किया गया वहा पाया कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के मतदान का बहिष्कार संबंधित तीन पोस्टर अलग-अलग स्थानों पर लगाये गये हैं। पोस्टर में उल्लेख हैं की…….. लोकसभा चुनाव का बहिष्कार…… बहन बेटी की सुरक्षा के नाम पर सरकार का छलाव………प्रशासन नहीं हटा सका शराब की दुकान……. जब तक शराब की दुकान नहीं हटेगी नेतागण वोट मांगने नहीं आए…….. निवेदक राजेन्द्रनगर गोशाला रोड़ रतलाम …..

एफ एस टी टीम के सदस्यों द्वारा उपरोक्त तीनों पोस्टरों को हटाया जा रहा था तभी राजेन्द्रनगर कालोनी कुछ महिलायें पोस्टर हटाने के संबंध में विरोध करने लगी जिन्हें एफ एस टी टीम द्वारा विरोध कर रही महिलाओं को समझाया गया कि वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन-2024 की आदर्श आचार सहिंता प्रभावशील हैं तथा जिला निर्वाचन अधिकारीगणों के आदेशों के बारे में भी बताया गया किन्तु फिर भी उपरोक्त महिलाएं नहीं मानी।

उक्त महिलाओं का नाम पता पुछते नाम पता बताने से इंकार किया गया हैं तथा जिसकी विडियों ग्राफी कराई गई हैं। प्रतिवेदन में बताया गया की उक्त महिलाओं एवं पोस्टर/बेनर लगाने वाले व्यक्ति का कृत्य जिला निर्वाचन एवं जिला दण्डाधिकारी जिला रतलाम के आदेश क्रमांक-105/रीडर-2/एडीएम/2024/रतलाम दिनांक 16.03.2024 के आदेश की अवेहलना की गई हैं।

उक्त अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया उक्त कृत्य म.प्र. संपत्ति विरुपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा-3 के अंतर्गत दण्डनीय पाया जाने से अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाए। इस प्रतिवेदन पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

By V meena

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