
रतलाम / पंचायत क्षेत्र में 218 शौचालय निर्माण करने के लिए आई लाखो की राशि का गबन करने वाले ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव को आठ आठ वर्ष के कारावास और पांच पांच हजार जुर्माने की सजा जिला न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त जिला एव सत्र न्यायधीश ने सुनाई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा यह जानकारी दी गई की वर्ष 2016 में रतलाम जिले के जनपद पंचायत बाजना के स्वच्छ भारत मिशन के ब्लाक समन्वयक नाथू सिंह आवासीय द्वारा एक लेखी आवेदन शिवगढ़ थाने पर इस आशय का पेश किया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु ग्राम पंचायत मनासा को चेक के माध्यम से शौचालय निर्माण हेतु प्रति हितग्राही 4600 के मान से बीपीएल परिवार के हितग्राहियों के 218 शौचालय निर्माण की राशि दिनांक 21 जनवरी 2014 को जनपद पंचायत बजाना सीईओ द्वारा 10,02800/ रुपए का चेक ग्राम पंचायत मनासा के तत्कालीन सरपंच छगन देवड़ा को दिया था इस राशि में से केवल दो शौचालय का निर्माण किया गया शेष राशि 9,93,600/ पंचायत मनासा के तत्कालीन सचिव राजेंद्र झोडिया तथा सरपंच छगन देवदा द्वारा राशि आहरण कर ली गई परंतु शौचालय निर्माण न किया जाकर सीधे राशि गबन कर ली गई ।जबकि ग्राम पंचायत में शेष पड़ी राशि जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजाना के नाम से डीडी बनाकर टी एस सी विभाग को उपलब्ध कराना थी वह नहीं कराई गई आरोपी गणों के विरुद्ध पुलिस थाना शिवगढ़ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई थी जिसमें अनुसंधान के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जहां तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री लक्ष्मण कुमार वर्मा के न्यायालय में प्रकरण का विचारण किया गया जहां पर अभियोजन द्वारा अपने साक्ष्य एवं तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे अभियोजन के तर्कों एवं प्रस्तुत साक्ष्य से न्यायालय द्वारा आरोपी राजेंद्र पिता बाबूलाल झोडिया निवासी छावनी झोडिया थाना शिवगढ़ जिला रतलाम तथा छगन छगन पिता नाहरिंग देवड़ा निवासी ग्राम मनासा थाना शिवगढ़ जिला रतलाम को धारा 409/34 भादवी में दोष सिद्ध पाए हुए 8 -8 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच ₹5000 के अर्थ दंड से दंडित किया अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।