रतलाम ( ivnews ) रतलाम की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चर्चित मामले में न्यायालय ने महज 70 कार्य दिवस में फैसला सुनाकर सख्त संदेश दिया। कोर्ट ने आरोपी पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला स्टेशन रोड थाना क्षेत्र का है। आरोपी उस्मान अब्बासी ने वर्ष 2022 में शिरीन से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद दोनों के बीच आए दिन विवाद होने लगे थे। 9 फरवरी 2023 की रात घरेलू झगड़े के बाद मामला इतना बढ़ गया कि पति ने अपनी ही पत्नी की जान ले ली।
घटना वाली रात शिरीन का अपनी सास से विवाद हुआ था। इसके बाद वह घर से निकलकर अपनी सहेली के घर चली गई। पत्नी की तलाश में आरोपी उस्मान अपने साले के साथ वहां पहुंचा और शिरीन को लोडिंग टेंपो में बैठाकर घर लाने लगा।
रास्ते में पहले शिरीन के भाई को उतारा गया, फिर दोनों ढाबे पर खाना खाने रुके। भोजन के बाद सालाखेड़ी रोड के पीछे दोनों के बीच विवाद हुआ, जहां आरोपी ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी।
जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के टेंपो से टूटी हुई चूड़ियां मिलीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दम घुटने से मौत की पुष्टि हुई। अदालत ने माना कि आखिरी बार मृतका आरोपी के साथ ही देखी गई थी और परिस्थितिजन्य सबूत सीधे आरोपी की ओर इशारा करते हैं।
तृतीय सत्र न्यायाधीश बरखा दिनकर ने आरोपी उस्मान अब्बासी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने की। अदालत ने मृतका के माता-पिता को नियमानुसार प्रतिकर दिए जाने की भी अनुशंसा की

By V meena

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