रतलाम ( ivnews ) एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर मोहल्लेवालो से विवाद कर घर आये पति की गला दबाकर हत्या कर लाश को अमृतसागर तालाब मे फेकने वाली पत्नी और बेटे को न्यायलय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि 20 अक्टूबर 2020 को अभियुक्त रूबीना द्वारा थाना माणक चौक में सूचना दी कि उसके पति इमरान खान रिक्शा चलाते हैं, 19 अक्टूबर 2020 की रात करीब 08 बजे इमरान मोहल्ले वालों से लड़ाई झगड़ा व गाली गलौच कर रहे थे, वह तथा उसका बेटा सुल्तान, इमरान को साथ में घर के अंदर लेकर आये और बड़ी मुश्किल से खाना खिलाकर इमरान को शांत करने के प्रयास करने के बाद भी इमरान उनके साथ चिल्लाचोंट करने लगा। इसके बाद इमरान रात्रि के लगभग 11:00 बजे बीड़ी का बंडल लाने का बोलकर घर से कहीं चला गया, वापस नहीं आया, रिश्तेदारों से पता करने पर भी कोई पता नहीं चला। इस सूचना पर से थाना माणकचौक में गुमशुदगी दर्ज कर जांच थाने पर पदस्थ प्रधान आरक्षक मुरली मकवाना को सौपी गई। जांच में 27 अक्टूबर 2020 को साक्षीगण शाकिर पिता छोटे खान पठान तथा अनीस पिता स्व. नूर मोहम्मद के कथन लिए गए। कथनों में साक्षीगण द्वारा इमरान का उसकी पत्नी रुबीना व लड़के सुल्तान से पिछले कई दिनों से विवाद होने व 19 अक्टूबर 2020 को भी लड़ाई झगड़ा होने एवं गुम इंसान इमरान का उसी समय से गुमशुदा होना व 19 अक्टूबर 2020 की रात्रि लगभग 12.30 से 01.00 बजे के बीच मृतक इमरान की पत्नी रुबीना, लडका सुल्तान एवं मित्र बबला उर्फ अफजल पिता अफसर हुसैन किसी चीज को कम्बल में लपेटकर आटो रिक्शा में डालकर ले जाते हुए देखा गया था।

रुबीना, सुल्तान एवं बबला को थाने पर लाकर पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा मृतक इमरान की हत्या कर लाश को अमृत सागर तालाब में फेंका है। रुबीना, सुल्तान व बबला द्वारा बताए गए स्थान पर उनकी निशादेही से लाल कंबल में रस्सी से बंधी हुई एक डेड बॉडी मिली। उक्त डेड बॉडी को साक्षियों के समक्ष तालाब से निकालकर परिजनों से पहचान कराने पर डेड बॉडी मृतक इमरान खान पिता मेहबूब खान की होना पाई गई।
गुमशुदगी की जाँच पर से अभियुक्तगण रुबीना, सुल्तान व बबला के विरुद्ध थाना माणकचौक में धारा 302. 201, 177, 34 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया।
जांच के दौरान 27 अक्टूबर 2020 को अभियुक्तगण रुबीना, सुल्तान व बबला को गिरफ्तार कर पुछताछ कि जिसमें इनके द्वारा बताया की 19 अक्टूबर 2020 को इमरान खान का मोहल्ले वालों से विवाद होने के पश्चात् जब उसे घर में लेकर आए तो इमरान खान रूबीना को नंगी नंगी गालियां देकर विवाद करने लगा, रूबीना ने गुस्से में आकर इमरान खान का गला दबा दिया था, वह मर नहीं रहा था तो सुल्तान ने भी उसका गला दबाया और काफी देर तक उसका गला दबाकर रखने पर वह हिलना बंद हो गया, उसकी जबान बाहर आ गई और वह मर गया था। इसके बाद रूबीना ने सुल्तान खान को उसके दोस्त बबला उर्फ अफजल हुसैन को घर लाने के लिए भेजा बबला के आने के बाद अभियुक्त रूबीना, सुल्तान व बबला ने मिलकर मृतक इमरान की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे अभियुक्त रूबीना ने घर के लाल गुलाबी कम्बल में लपेटकर कपड़े सुखाने की रस्सी से बांधा और इमरान खान की लाश को कम्बल में बांधकर इमरान के काले रंग के ऑटो रिक्शा में डाला। अभियुक्त रूबीना व उसका बेटा सुल्तान इमरान की लाश को पकडकर पीछे बैठे थे, आटो रिक्शा बबला उर्फ अफजल चला रहा था। रात के लगभग 12 से 02 बजे के बीच तीनों अभियुक्तगण मृतक इमरान की लाश को फेंकने के लिये जगह ढूंढ़ रहे थे। इसके बाद तीनों ने इमरान खान की लाश को ले जाकर गढ़ कैलाश पातालेश्वर मंदिर के पास अमृत सागर तालाब में फेंक दिया था।घटना में प्रयुक्त चाकू, रस्सी महिन्द्रा ऑटो जप्त किए।

ऑटो से लाश ले जाने के रास्ते गढ़ कैलाश मंदिर पर लगे सीसीटीवी कैमरों में 20.अक्टूबर 2020 को 12.37 बजे ऑटो कमांक एम.पी. 43 के 2440 से गढ़ कैलाश मन्दिर से जाते व अमृत सागर तालाब में लाश फेंक कर 12.41 बजे आते हुए रूबीना, सुल्तान व बबला दिखे, उक्त फुटेज में अभियुक्त बबला ने काले सफेद रंग का शर्ट व सिर पर केशरी रंग का गमछा, कत्थई रंग की केपरी पहने हुए था। अभियुक्त बबला से घटना के समय पहने कपड़ों को जप्त किया गया।
रूबीना, सुल्तान व बबला के मोबाइल नंबर लोकेशन एवं कैफ डिटेल सायबर सेल से प्राप्त की गई जिसमें अभियुक्तगण की उपस्थिति घटना स्थल पर घटना के समय पायी गई। रुबीना के घर से जप्त रस्सी का टुकड़ा व लाश पर कम्बल से बंधी रस्सी की जांच करवाने पर दोनों रस्सी के टुकड़े एक ही रस्सी के होना पाए गए। पुलिस द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई पूर्ण कर न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया। आरोपी रुबीना व सुल्तान गिरफ्तारी 28 अक्टूबर 2020 से जेल में है व आरोपी बबला की विचारण के दौरान मृत्यु होने से 29 मार्च 2022 से न्यायालय द्वारा मृत घोषित किया है। मृतक की पत्नी आरोपी रुबीना उम्र 39 वर्ष व पुत्र सुल्तान उम्र 23 वर्ष निवासी अशोक नगर रतलाम को न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश रतलाम राजेश नामदेव ने धारा 302 में आजीवन कारावास व धारा 201 में 7 वर्ष की सजा व 12- 12 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण मे पेरावी अपर लोक अभियोजक समरथ पाटीदार ने की.

By V meena

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