रतलाम / जमीन की हेराफेरी कर दूसरे की जमीन पर प्लाट बेचने के मामले मे पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरण मे फरार शहर के कालोनाइजर अनिल झालानी को गिरफ्तार किये जाने की मांग उठी है. झालानी प्रकरण दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे है. पुलिस उनकी तलाश मे जुटी है.

भारतीय जनता पार्टी पूर्व झूगी झोपडी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक एवं स्वामी विवेकानन्द गृह निर्माण समिति पूर्व अध्यक्ष मनीष शर्मा ने पुलिस अधीक्षक राहुल लोढ़ा से मुलाकात कर फरार कालोनाइजर अनिल झालानी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक आवेदन पत्र सौपा. आवेदन पत्र मे बताया गया की पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम के अपराध क्रमांक 111/2024 धारा 420, 40 408 भारतीय दण्ड संहिता में अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए.

आवेदन पत्र मे भाजपा नेता ने बताया की ग्राम वीरियाखेड़ी तहसील व जिला रतलाम स्थित भूमि रकबा क्रमांक 150/08, 150/1/2/1 एवं सर्वे नम्बर 150/2 में कायम भूमि में रकबा 10.72 हेक्टर भूमि पर मोहन नगर गृह निर्माण समिति द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग मध्यप्रदे शासन से दिनांक 11/04/1983 को पत्र क्रमांक 2712 के माध्यम से नवशा स्वीकृत करवाय गया था।
मेरी भूमि ग्राम वीरियाखेड़ी तहसील व जिला रतलाम में स क्रमांक 150/13 रकबा 1.600 हेक्टर का नगर तथा ग्राग निवेश विभाग द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1700-1704 दिनांक 01/12/1997 को स्वीकृत करवाया गया भूमि को स्वामी विवेकानन्द गृह निर्माण समिति के नाम से जाना एवं पहचाना जाने लगा था व इस पर से प्रार्थी ने अपने समिति के सदस्यों को भूखण्ड समय समय पर आवंटित कर कब्जेदार बना दिया था।
यह है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा कब्जा करने का प्रयास किये जाने पर प्रार्थी ने संबंधित कब्जेधारियों से उनके स्वत्व एवं स्वामित्व के दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने पर यह ज्ञात हुआ कि मोहन नगर गृह निर्माण समिति के पदाधिकारियो बद्रीलाल पिता लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, अनिल पिता कृष्णकुमार झालानी, संजय पिता सूर्यकान्त जैन एवं अन्य लोगो द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के स्वीकृत नक्शे के विपरीत स्वामी विवेकानन्द गृह निर्माण समिति की भूमि पर अतिक्रमण कर भूखण्ड विक्रय कर अवैध लाभ कमा लिया है। वर्तमान में उक्त संबंध में थाना औद्योगिक क्षेत्र द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है इसमें बद्रीलाल पिता लक्ष्मीनारायण अग्रवाल पूर्व अध्यक्ष मोहन नगर गृह निर्माण समिति और संचालक मण्डल को भी आरोपी बनया जाये और फरार आरोपी अनिल झालानी को तत्काल गिरफ्तार किया जाये।
आवेदन मे बताया गया की उक्त संबंध में शासन स्तर पर कलेक्टर एसडीएम, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा आयुक्त नगर निगम की सयुक्त जॉच कमेटी के प्रतिवेदन आधार पर अपराध क्रमांक 111/2024 धारा 420, 467, 468 भादसं का दर्ज हुआ है परंतु उसमे प्रार्थी शिकायतकर्ता की शिकायत में उल्लेखित बद्रीलाल पिता लक्ष्मीनारायण अग्रवाल तथा मोहन नगर गृह निर्माण समिति के पश्चातवर्तीय क्रेता गोपाल त्रिपाठी, सिद्धान त्रिपाठी तथा संजय जैन के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है जो कि सीधे मोहन नगर गृह निर्माण समिति के दस्तावेजों में हेराफेरी कर अवैध लाभ कमाने में शामिल रहे है। इस तरह उपरोक्त आरोपियों को भी अपराध क्रमांक 111 / 2024 में अभियुक्त के रूप में शामिल किया जाना आवश्यक है ताकि कूट रचित नक्शा तैयार करने में शामिल इन लोगो खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके।पत्र मे बताया गया की दिनांक 16/04/2023 को औद्योगिक थाना प्रभारी को मय दस्तावेज आवेदन दिया गया था उस पर भी कार्यवाही लम्बित है।

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