रतलाम / जनजाति सीनियर कन्या छात्रावास मे रात्रि मे किसी पुरुष के रहने जैसी गंभीर और अन्य शिकायतो पर रतलाम कलेक्टर द्वारा निलंबित की गई आनंद कालोनी स्तिथ शासकीय अजा सीनियर छात्रावास की अधिक्षिका के पक्ष मे अजाक्स संगठन सामने आया है. संगठन ने निलंबन आदेश मे से छात्रावास मे रात्रि मे किसी अन्य पुरुष के रहने शब्द पर आपत्ति लेकर इस शब्द को विलोपित करने की मांग करते हुए काली पट्टी लगाकर कार्य किया. अजाक्स संगठन आदेश मे से शब्द के विलोपित नहीं होने तक चरण बबद्ध आंदोलन चलाएगा.


अजाक्स के जिला अध्यक्ष आर सी भागोरा, कार्यकारी अध्यक्ष चन्दशेखर लशकरी सहित संगठन के सदस्यों ने आज छात्रावास का दौरा किया. संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर लशकरी द्वारा जारी ब्यान मे कहा गया की विगत दिनों आनंद कॉलोनी छात्रावास रतलाम की अधीक्षक श्रीमती रूपा मइडा पर जिले की अतिरिक्त कलेक्टर शालिनी श्रीवास्तव मैडम द्वारा गलत तरीके से आरोप लगाते हुए मैडम को निलंबित किया है जो अवांछित एवं निंदनीय हैl किसी महिला कर्मचारी के छात्रावास में अन्य पुरुष आने का आरोप सरासर गलत है छात्रावास में रसोईया के पति एवं छात्रावास अधीक्षक के पति प्रभु दयाल मैड़ा ही आते जाते थे उन्हें अन्य पुरुष मानना न्याय उचित नहीं है जिसके कारण महिला कर्मचारी की छवि खराब हुई है.जब तक इस शब्द का विलोपन नहीं होता है तब तक सभी शासकीय कर्मचारी अधिकारी एवं छात्रावास अधीक्षक अपने हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएँगे.
उल्लेखनीय रहे की शासकीय अ.जा. सीनियर बालिका छात्रावास आनन्द कॉलोनी रतलाम की छात्राओं द्वारा छात्रावास की अधीक्षिका श्रीमती रूपा मईड़ा के विरूद्ध दुर्व्यवहार एवं खान-पान तथा छात्रावास में रात्री में किसी अन्य पुरूष के रहने संबंधी शिकायत की गयी। इस संबंध में अपर कलेक्टर जिला रतलाम एवं दो अन्य महिला अधिकारियों द्वारा उक्त छात्रावास का आकस्मिक निरीक्षण किया जाकर जॉच प्रतिवेदन भिजवाया गया। उक्त प्रतिवेदन अनुसार श्रीमती रूपा मईड़ा, छात्रावास अधीक्षिका के द्वारा छात्रावास के नियंत्रण पर अभाव पाया गया। छात्रावास की अन्य महिला कर्मचारी श्रीमती गीताबाई, रसोईया के पति के बगैर किसी प्रधिकार के उक्त परिसर में निवास करना पाया गया। इसके अतिरिक्त छात्राओं को उपलब्ध होने वाली मूलभूत सुविधाओं का अभाव पाया गया। पेयजल की समुचित व्यवस्था, पुस्तकालय की अनुपलब्धता, परिसर में गंदगी, उचित रखरखाव का अभाव एवं अन्य अनियमितताए पायी गयी।
, शासकीय अ.जा. सीनियर बालिका छात्रावास अधिक्षिका श्रीमती रूपा मईड़ा का उक्त कृत्य गंभीर रूप से आपत्तिजनक होकर पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को दर्शाता है तथा स्पष्ट करता हैं कि श्रीमती रूपा मईड़ा शासकीय सेवा के प्रति कर्तव्यपरायण नहीं हैं। इस प्रकार श्रीमती रूपा मईड़ा का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण), नियम 1965 के नियम (3) (1) के (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए छात्रावास अधिक्षिका को म.प्र. सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उप नियम (1) के प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था.

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