रतलाम/ivnews
बाजना के एक मेडिकल स्टोर संचालक से रंगदारी कर एक करोड़ मागने के मामले में पुलिस द्वारा सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार और उनके प्रतिनिधि के खिलाफ दर्ज किए गए प्रकरण में एमपी एम एल ए कोर्ट ने। विधायक प्रतिनिधि के अग्रिम जमानत आवेदन को मंजूर करते हुए अग्रिम जमानत दे दी है।

इंदौर के 22 में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश ( एमपी एमएलए )मुकेश नाथ के समक्ष प्रस्तुत किए गए जमानत आवेदन में दशरथ डिंडोर ने  अपने अभिभाषक सिद्धार्थ गुप्ता के माध्यम से बताया था कि वह किसान और सामाजिक कार्यकर्ता है।किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं है।वह निर्दोष है।उसको झूठा फसाया गया है। पुलिस ने शिकायतकर्ता के शिकायत आवेदन की जांच के बिना ही आवेदन में प्रकरण में सह अभियुक्त बनाया गया है। आवेदक को मात्र राजनीतिक देश भावना से झूठ बताया गया है। आवेदक और एवं सहयोगी कमलेश्वर डोडियार द्वारा तपन रॉय या उसके अन्य किसी साथी से कोई राशि की मांग नहीं की गई है और नहीं कोई गाली गलोच झूमा झटकी मारपीट की गई है।और नहीं कभी जान से मारने की धमकी दी गई।

आवेदक दिनेश और मुख्य अभियुक्त विधायक कमलेश्वर डोडियार के विरोध इस सत्य प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई क्योंकि विधायक कमलेश्वर डोडियार द्वारा 16 जनवरी 2024 को विधानसभा क्षेत्र सेलाना में झोलाछाप डॉक्टरों एवं अवैध क्लिनिक के चलाने वालो के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारियों ,मुख्यमंत्री, गृह सचिव, मुख्य सचिव आदि को पत्र लिखकर शिकायत की थी उक्त शिकायत के बचाव में ही शिकायतकर्ता तपन राय द्वारा आवेदक और मुख्य आयुक्त कमलेश्वर के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई।जिस पर सैलाना पुलिस ने धारा ,323,294,506,327,385 और 34 में प्रकरण दर्ज किया ।अपने आवेदन के साथ की गई शिकायती पत्र सहित अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए।
जमानत आवेदन के खिलाफ शिकायतकर्ता तपन रॉय की ओर से एडवोकेट विनय जोशी ने लिखित आपत्ति और राज्य सरकार की ओर विशेष लोक अभियोजक विनोद मिलन के द्वारा मौखिक आपत्ति प्रस्तुत कर जमानत आवेदन निरस्त करने का अनुरोध किया।
न्यायालय ने सैलाना पुलिस द्वारा पेश की गई कैस डायरी और प्रकरण की सुनवाई करते हुए कहा कि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध धारा 323 294 506 327 385 34 भारतीय दंड विधानसभा का अनुसंधान लंबित है इन अपराध धाराओं में से धारा 327 को छोड़कर शेष अपराध जमानतीय प्रकृति के हैं। कोई भी अपराध मृत्यु दर या आजीवन कारावास से धनजानी नहीं है जहां तक धारा 327 का प्रश्न है झूमा झटकी मारपीट की घटना दिनांक 19 फरवरी 2024 की बताई गई है जबकि आहत अंकल एवं फरियादी तपन का चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 29 फरवरी 2024 को अर्थात घटना दिनांक से लगभग 10 दिन बाद कराया गया है जिसमे भी कोई सर्वोच्च चोट अनादर्शित नहीं किया गया है अभियुक्त की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उनमें स्वयं फरियादी तपन राय द्वारा 24 फरवरी 2024 को पुलिस अधीक्षक रतलाम को की गई लिखित शिकायत की छाया प्रतिबिंब प्रस्तुत की गई है जिसमें मारपीट व झूम झटका के तत्वों का उल्लेख नहीं है आवेदक की ओर से अपने आवेदन पत्र के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उनका अवलोकन करने से प्रकट होता है कि सहअभियुक्त कमलेश्वर डोडियार जो कि संबंधित क्षेत्र के विधायक व जनप्रतिनिधि है उन्होंने उनके क्षेत्र में चल रहे अवैध क्लिनिक एवं झोलाछाप डॉक्टरों के संबंध में विभिन्न अधिकारियों को कई शिकायत की है जिसमें फरियादित तपन पर कई आक्षेप लगाए हैं कि वह भी अपने मेडिकल पर अवैध क्लिनिक चलाता है।
कोर्ट ने प्रकरण के तत्व एवं स्थिति अपराध की प्रकृति अभियुक्त पर लगाए गए आक्षेपो की प्रकृति दंड की मात्रा आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए गुण दोष पर टिप्पणी किए बगैर अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने का यह एक समुचित मामला बताया है। फलक समग्र परिस्थितियों पर विचारोप्रांत अभियुक्त का यह अग्रिम जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। कोर्ट ने जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने के साथ साथ आवेदक दिनेश को कुछ शर्ते भी दी गई है जिसमे पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रेक्ष्यों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो उपलब्ध रहेगा।
अभियुक्त उसे मामले के तत्वों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सक्षम ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उसे कोई उत्प्रेरण धमकी वचन नहीं देगा। प्रकरण के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित किसी भी साक्षी को किसी भी प्रकार से उत्प्रेरण वचन धन या धमकी आदि से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।अभियुक्त के विरुद्ध वर्तमान मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो वह न्यायालय के समस्त नियत पेशी दिनांक को नियमित रूप से उपस्थित रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस अपराध में अभियुक्त को दी गई अग्रिम प्रतिवर्ती यदि आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध वर्तमान तत्वों के आधार पर विचरण किया जाता है तो प्रकरण के अंतिम निराकरण तक प्रभावशील रहेगी।

उल्लेखनीय है कि 29 फरवरी 2024 को पुलिस थाना सैलाना में फरियादी तपन राय पिता कुमुद ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 19 फरवरी 2024 की शाम को करीब 4:00 बजे उसके मोबाइल नंबर 89591 40052 पर 7120750867 और 9425635 906 से दो तीन बार फोन आने पर उसने फोन उठाया तो एक व्यक्ति बोला कि तू क्या तपन बोल रहा है तो उसने पूछा कि आप कौन बोल रहे हो तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि वह कौन बोल रहा है बाद में बताया इसके बाद उसने फोन काट दिया थोड़ी देर बाद उसके कर्मचारी अंकल चरण के मोबाइल नंबर 9752 7 2049 7 और 8120750867 से फोन आया और बोला कि वह सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार बोल रहा है उसके अंकल को गाली देकर बोला जब फरियादी ने बात की तो विधायक कमलेश ने उसे गाली गलौज कर कहा कि बिना लाइसेंस के मेडिकल चल रहा है एक्सपायरी व नकली दवाई बेच रहा है तुरंत उसके कार्यालय पर आकर मिल नहीं तो ठीक नहीं होगा इसके बाद वह उसके अंकल चल करीब शाम 6:30 बजे विधायक के कार्यालय सैलाना पहुंचे वहां पर विधायक कमलेश ने उससे कहा कि वह उनके क्षेत्र में अवैध रूप से मेडिकल शॉप चल रहा है उसे यहां नहीं रहने देंगे जब उसने कहा कि उसके पास लाइसेंस है तो विधायक कमलेश्वर ने उसके साथ गाली गलौज कर उसकी कलर पड़कर झूम जकी की और कहा कि यहां रहकर कार्य करना है तो उसे एक करोड रुपए देने होंगे नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहना उसके बाद उसके अंकल चल को धमकाया और कहा कि उसकी मेडिकल पर काम करना बंद कर दे उसके अंकल के साथ गाली गलौज कर थप्पड़ से मारपीट कर ऑफिस से बाहर कर दिया उसके बाद दिनांक 23 फरवरी 2024 को लगभग 2:30 बजे सैलानी विधायक कमलेश्वर और विधायक प्रतिनिधि दशरथ इंदौर उसकी दुकान पर आए बहुत देर तक बैठे एवं उसे पर दबाव बनाया कि अभी भी समय है वरना उसे जेल भिजवा कर रहेगा विधायक कमलेश्वर उसे डरा धमका कर एक करोड रुपए की मांग कर रहा है जिससे वह बहुत डरा हुआ है इसलिए कार्रवाई किए जाने का निवेदन किया फरियादी की उक्त शिकायत के आधार पर पुलिस थाना सैलाना ने धारा 323 294 506 327 385 34 का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया था

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