जावरा / भाजपा नेता पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दसेड़ा को न्यायालय ने दो साल की सजा ओर दस हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। दसेड़ा को यह सजा मारपीट और पथराव मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी एन एस ताहेड ने सुनाई।
वर्ष 2014 में हुए नगर परिषद जावरा के चुनाव में भाजपा से बगवात कर अध्यक्ष का चुनाव लड़े निर्दलीय प्रत्याशी अनिल दसेड़ा के समर्थन में 1 दिसंबर 2014 की शाम करीब 6 बजे कुछ कार्यकर्ता थाने के सामने गली में चुनाव सामग्री संबंधी पर्चीयां बांट रहे थे। इस दौरान तत्कालीन शहर थाना एसआई शिवांशु मालवीय राजेश दसेड़ा को थाने लाए। जब यह जानकारी प्रत्याशी अनिल दसेड़ा व अन्य समर्थकों को मिली तो वे भी थाने पहुंचे थे। इस बीच दसेड़ा व समर्थकों का पुलिस से विवाद हो गया था। आरोप था कि भीड़ के साथ अनिल दसेड़ा आए और एसआई मालवीय पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद दसेड़ा ने मालवीय को चाटा जड़ दिया ओर भीड़ में से किसी ने अन्य पुलिस जवानो पर हमला कर दिया। पुलिस को जान बचाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिसने इस मामले में अनिल दसेड़ा सहित कुल 5 लोगो के खिलाफ विभिन्न धाराओ में प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने उस समय अनिल दसेड़ा को गिरफ्तार कर थाने में बंद कर दिया था और वे जेल में रहकर ही चुनाव जीत गए थे। 8 साल तक मामले किं सुनवाई न्यायलय में चलने के बाद आज मंगलवार को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए मामले में आरोपी बने निलेश दसेड़ा, राजेश दसेड़ा, दीपक पोरवाल, फतहेलाल जैन को साक्ष्य के अभाव में बरी किया। जबकि अनिल दसेड़ा को दो साल की सजा ओर10 हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया। हालांकि न्यायालय ने तीन साल से कम की सजा होने के कारण अनिल दसेड़ा को जमानत दे दी।