
रतलाम ( ivnews ) आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र राजापुरा माताजी से आगे केलकच्छ रोड पर पुलिया के नीचे पाइप में मिली युवक की लाश की गुथी को पुलिस ने सुलझा लिया है. पुलिस ने हत्या के इस मामले के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.हत्या की वजह एक आरोपी की पत्नी से मृतक के साथ अवैध संबध होना था.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने प्रेस कांफ्रेस मे बताया की रतलाम जिले के शिवगढ पुलिस थाना क्षेत्र के राजापुरा माताजी से चिकनी रास्ता पुलिया के नीचे ग्राम राजापुरा माताजी में 21 जनवरी की सुबह आठ बजे करीब अज्ञात व्यक्ति की लाश पुलिया के नीचे पाईप में मिलने की सूचना पुलिस को मिली थीं.

मोके पर पुलिस पहुंची. लाश की पहचान कराई जाकर मृतक देवीलाल के पिता फरियादी प्रभु पिता सज्जन कटारा जाति भील उम्र 70 साल निवासी ग्राम देवीपाडा थाना बाजना जिला रतलाम की रिपोर्ट पर से थाना शिवगढ पर अपराध धारा 103 बी.एऩ.एस. का अज्ञात आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन व अति.पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा के मार्गदर्शन में एवं एसडीओपी रतलाम ग्रामीण किशोर पाटनवाला के नेतृत्व में प्रकरण में अज्ञात आरोपी की तलाश हेतु विशेष पृथक पृथक टीम गठित की गई , टीम के द्वारा मुल्जिम की लगातार पतारसी के अथक प्रयास कर मुखबिर की सूचना के आधार पर संदेही किरीया पिता तेलिया मावी जाति भील उम्र 32 साल निवासी ग्राम राजापुरा माताजी थाना शिवगढ़ व देवु पिता रावजी कटारा जाति भील उम्र 20 साल निवासी ग्राम राजापुरा माताजी थाना शिवगढ़ को अभिरक्षा में लिया जाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पुछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया ।

प्रकरण में गिरफ्तारशुदा आरोपी किरिया मावी से घटना में प्रयुक्त आलाजरब एक लोहे की कुल्हाडी व मृतक का मोबाईल जप्त किया गया, तथा सहयोगी आरोपी देवु पिता रावजी कटारा जाति भील उम्र 20 साल निवासी राजापुरा माताजी थाना शिवगढ़ को भी गिरफ्तार किया गया । हत्या का कारण मृतक देवीलाल का आरोपी किरीया की पत्नी से अवैध संबंध सामने आया है। देवीलाल की पत्नी का पूर्व में निधन हो चुका था।
एसपी अमित कुमार ने बताया 19 जनवरी की शाम राजापुरा माताजी में शेविंग करवाकर जब देवीलाल वापस घर लौट रहा था। इस दौरान हत्या का मुख्य आरोपी किरीया अपने साथी देवू के साथ देवीलाल को शराब पिलाने अपने साथ लेकर गया। शराब पीकर नशे की हालत में जब तीनों वापस केलकच्छ रोड पर पुलिया पर पहुंचे तो वहां पर बैठकर बात करने लगे। बात करने के दौरान देवीलाल से मुख्य आरोपी किरीया से कहासुनी हुई और विवाद मारपीट तक जा पहुंचा।
इस दौरान देवीलाल को पुलिया के नीचे धक्का दिया और पहले से छिपा कर रखी कुल्हाड़ी से पुलिया के नीचे जाकर देवीलाल पर हमला कर हत्या कर दी। फिर शव पत्थर से कुचलकर पुलिया के नीचे पाइप में छिपा दिया। हत्या का प्रमुख कारण मुख्य आरोपी किरीया की पत्नी से मृतक देवीलाल के अवैध संबंध होना पाया गया। मुख्य आरोपी मृतक का दोस्त था।
हत्या के बाद दोनों आरोपी किरीया और देवू ने देवीलाल का मोबाइल एक अन्य व्यक्ति के घर के पास जाकर फेंक दिया था.
जप्त मश्रुका –
आरोपीगणो से घटना में प्रयुक्त लोहे की कुल्हाडी ,फरियादी का मोबाईल जप्त किया गया ।
गिरफ्तार आरोपी –
1. किरीया पिता तेलिया मावी जाति भील उम्र 32 साल निवासी ग्राम राजापुरा माताजी थाना शिवगढ़ जिला रतलाम (म.प्र.)
2. देवु पिता रावजी कटारा जाति भील उम्र 20 साल निवासी ग्राम राजापुरा माताजी थाना शिवगढ़ जिला रतलाम (म.प्र.)
सराहनीय भूमिका– उपरोक्त हत्या की घटना की में आरोपी की गिरफ्तारी में शिवगढ थाना प्रभारी .अर्जुन सेमलिया थाना प्रभारी बिलपांक अयूब खान उनि अमित शर्मा, उनि.आर.सी.खडिया,कार्य.सउनि शंकरसिंह शक्तावत ,सउनि नंदकिशोर राठौर, प्रआर. गबरू खडिया , जितेन्द्रपालसिंह ,आरक्षक विजयपालसिंह सिसोदिया, मनीष खराडी, नितेश, सै. राकेश पण्या, तथा सायबर सेल रतलाम से प्रआर मनमोहन शर्मा, लक्ष्मीनारायण सूर्यवंशी, आरक्षक विपुल भावसार की महत्वपूर्ण भूमिका रही, टीम को पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरूष्कृत करने की घोषणा की गई ।
