
अहमदाबाद/सूरत
मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की कोर्ट राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत पर रिहा भी कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सारे चोरों के नाम मोदी कैसे? सूरत की सीजेएम कोर्ट ने सुबह 11 बजे फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया। मानहानि के केस में कोर्ट में पेश होने के लिए राहुल गांधी सूरत पहुंचे थे। वे पौने 11 बजे सूरत की जिला एवं सत्र अदालत पहुंचे। जहां पर कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें आईपीसी की धारा 504 के तहत मानहानि का दोषी करार दिया। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला दो धाराओं 499 और 504 में था। आईपीसी की धारा 504 में दोषी पाए जाने पर दो वर्ष की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने जमानत पर उन्हें रिहा भी कर दिया।
