
रतलाम ( IVNEWS ) रतलाम जिला न्यायलय के प्रधान सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार पांडव द्वारा बुआ की हत्या के प्रकरण में भतीजे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संपत्ति को लेकर हुए विवाद में आनंद कॉलोनी निवासी नावेद पिता असलम खान ने अपनी ही बुआ (खाला) की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के समय स्टेशन रोड थाना पुलिस ने हत्या और अवैध हथियार रखने के विरुद्ध मामला दर्ज किया था।
यह थी पूरी घटना
स्टेशन रोड रतलाम क्षेत्र के अंतर्गत आनंद कॉलोनी में आरोपी नावेद की बुआ शाहीन बी पति अकील खान निवासी मनावर जिला धार अपने परिवार के साथ रतलाम शादी के कार्यक्रम में शामिल होने आई हुई थी। वह आरोपी नावेद के घर पर रुकी हुई थी। इस दौरान संपत्ति को लेकर हुए विवाद में आरोपी नावेद द्वारा अपनी बुआ को 14 जून 2022 को अपने घर के अंदर गोली मार दी थी। इस पर से थाना स्टेशन रोड़ पर अपराध क्रमांक 441/2023 धारा 302 आईपीसी एवं 25,27 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध चालान पेश किया गया।
न्यायालय में अभियोजन द्वारा 30 साक्षी 13 आर्टिकल्स और दो फॉरेंसिक जांच पेश की गई क्योंकि मामला आरोपी के घर के अंदर का था इसलिए परिवार के सभी साक्षी पक्ष द्रोही होकर घटना का समर्थन नहीं किया। लेकिन न्यायालय द्वारा पुलिस द्वारा प्रस्त परिस्थिति जन्य साक्षी तथा वैज्ञानिक साक्ष के आधार पर आरोपी नावेद पिता असलम खान निवासी आनंद कॉलोनी रतलाम को धारा 302 आईपीसी एवं 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया और आजीवन और 11 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से सफल पैरवी जिला लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा द्वारा की गई।
